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गुजरात: बुलेट ट्रेन परियोजना पर लग सकता है ग्रहण, विरोध में एक हजार किसानों ने HC में दायर की याचिका

मंगलवार को प्रस्तावित मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन से प्रभावित करीब एक हजार किसानों ने गुजरात उच्च न्यायालय में हलफनामा दायर कर परियोजना का विरोध किया है।

Sep 18, 2018 / 09:08 pm

Anil Kumar

गुजरात: बुलेट ट्रेन परियोजना पर लगा ग्रहण, विरोध में एक हजार किसानों ने HC में दायर की याचिका

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुलेट ट्रेन चलाने की महत्वकांक्षी योजना पर ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक ओर सरकार हर हाल में 2022 से पहले देश में बुलेट ट्रेन चलाने की सोंच रही है वहीं किसानों ने भी अपने हक के लिए विरोध करना शुरू कर दिया है। दरअसल मंगलवार को प्रस्तावित मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन से प्रभावित करीब एक हजार किसानों ने गुजरात उच्च न्यायालय में हलफनामा दायर कर परियोजना का विरोध किया है। इस बाबात मुख्य न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति वी एम पंचोली की एक खंडपीठ हाई स्पीड रेल परियोजना के लिये जमीन अधिग्रहण को चुनौती देने वाली पांच याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।

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किसानों ने सरकार पर लगाए नियम को हल्का करने का आरोप

आपको बता दें कि इन पांच याचिकाओं के अलावा एक हजार किसानों ने हाई कोर्ट में अग-अलग हलफनामा दायर किया है। किसानों का आरोप है कि इस 1.10 लाख करोड़ रुपए की इस परियोजना से काफी कृषक प्रभावित हुए हैं। किसानों का कहना है कि वे लोग नहीं चाहते कि उसके जमीन का अधिग्रहण किया जाए। यदि किया भी जाए तो किसानों के वर्तमान हितों के साथ-साथ उनके भविष्य के बारे में बेहतर विकल्प सुनिश्चित करने के बाद किया जाए। किसानों ने कहा है कि मौजूदा भू अधिग्रहण प्रक्रिया इस परियोजना के लिये भारत सरकार को सस्ती दर पर कर्ज मुहैया कराने वाली जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) के दिशानिर्देशों के भी विपरीत है। किसानों ने आरोप लगाया कि गुजरात सरकर ने बुलेट ट्रेन के लिये सितंबर 2015 में भारत और जापान के बीच समझौते के बाद भू अधिग्रहण अधिनियम 2013 के प्रावधानों को हलका किया और प्रदेश सरकार द्वारा किया गया संशोधन अपने आप में जेआईसीए के दिशानिर्देशों का उल्लंघन है। किसानों ने अदालत से यह भी कहा कि सरकार उनकी सहमति के बिना ही उनके जमीन का अधिग्रहण करने का कार्य कर रही है।

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