मंगलवार को उपभोक्ता मंत्रालय की तरफ से ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है। अक्सर रेलवे स्टेशनों, मॉल, एयरपोर्ट या फिर होटलों में पानी की बोतलों पर MRP से ज्यादा पैसा वसूला जाता था। लेकिन उपभोक्ता मंत्रालय ने अब विक्रेताओं के खिलाफ सख्त निर्देश जारी कर दिया है। सरकार की तरफ से ऐसे लोगों को गैरकानूनी घोषित कर दिया है और उसके लिए उन्हें जुर्माने के साथ-साथ जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।
मंगलवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि अब रेस्टोरेंट, होटल और मल्टीप्लेक्सों में मिनरल वॉटर की बोतल पर छपी कीमत से ज्यादा रकम वसूलने पर मैनेजमेंट प्रशासन को जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है। उपभोक्ता मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि MRP से ज्यादा अगर कोई दुकानदार पानी की बोतल पर पैसे वसूल कर रहा है तो वो उपभोक्ता के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। ऐसे में वो जुर्माने के साथ-साथ सजा का भी हकदार है। दुकानदारों की ये जमाखोरी टैक्स चोरी को भी बढ़ावा देती है। सरकार ने कहा कि बोतलों पर छपी कीमत से ज्यादा पैसे वसूलने के चलन से सरकार को भी सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी में नुकसान झेलना पड़ता है।
आपको बता दें कि फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन्स ऑफ इंडिया ने एक याचिका दाखिल की थी, जिसके जवाब में उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने कहा है कि प्री-पैक्ड या प्री-पैकेज्ड प्रॉडक्ट्स पर छपी कीमत से ज्यादा पैसे वसूलना लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत अपराध है और इसके तहत शुरूआत में तो 25,000 रुपए का जुर्माना है और अगर दुकानदार बाद में भी ऐसा करता है तो 50 हजार और 1लाख का जुर्माना है। इसके अलावा एक साल की जेल भी हो सकती है।