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नए आदेश के अनुसार जो 22 अप्रैल से रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जो प्रतिबंध अगरतला नगर निगम क्षेत्र में लगाए गए थे, वो अब सभी नगरों में शाम 6 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक जारी रहेंगे। हालांकि अन्य राज्यों के मुकाबले त्रिपुरा में कोरोना वायरस के हालात अपेक्षाकृत बेहतर हैं, लेकिन करोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि राज्य सरकार को कर्फ्यू जैसे सख्त कदम उठाने पड़ रहे हैं। त्रिपुरा के कानून मंत्री रतन लाल नाथ ने अगरतला में कहा कि हमने नगर परिषद, नगर पंचायत और अगरतला नगर निगम क्षेत्र में मिले कोरोना केसों का संज्ञान लिया है। जिसके चलते हमें यह फैसला लेना पड़ा।
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कानून मंत्री ने आगे कहा कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी आधी क्षमता के साथ सुबह 10 से शाम 4 बजे तक काम करेंगे। इसके साथ ही हमनें सभी सरकारी कार्यालयों और अगरतला नगर निगम क्षेत्र में आने वाली दुकानों में कोविड जांच कराने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि कफ्र्यू के दौरान इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, पुलिस, सुरक्षा और मीडिया के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसके साथ ही पब्लिक गैदरिंग, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।