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मिर्जापुर

मिर्जापुर: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की कैद, जाने पूरा मामला

मिर्जापुर जिले के हलिया थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। अदालत में सुनाई गई सजा।

मिर्जापुरNov 18, 2023 / 12:10 am

Krishna Rai

प्रयागराज। मिर्जापुर के हलिया थाने में सात साल पहले दर्ज दुराचार के मुकदमे में जज ने आरोपी को दस साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उसपर अर्थदंड भी लगाया है।
विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने सुनाई सजा
मिर्जापुर के विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट संतोष कुमार त्रिपाठी की अदालत ने आरोपी को सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी को 10 वर्ष की जेल और 20 हजार का जुर्माना की सजा सुनाई है।
यह था मामला
हलिया के एक गांव में 16 सितंबर 2016 को नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म हुआ था। उस दौरान पीड़िता के पिता ने पुलिस को तहरीर देकर मामले से अवगत कराया। जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना के बाद साक्ष्य अदालत में प्रस्तुत किए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पैरवी भी की। जिसके बाद विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट संतोष त्रिपाठी की अदालत ने आरोपी ददोली आदिवासी को 10 साल की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई।
ऑपरेशन कनविक्शन के तहत पुलिस दिला रही सजा
मिर्जापुर की पुलिस लगातार अपराधियों को सजा दिला रही है। संगीन अपराधों को लेकर एसपी अभिनंदन ने सभी सी ओ और थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि अपराधियों को सजा दिलाने के लिए विवेचना का कार्य गुणवत्तापूर्ण और साक्ष्य के साथ करें।

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