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जिन लोगों को जेल से होना था रिहा, कोविड-19 के चलते अब 14 दिन और खानी होगी जेल की हवा वहीं अब लाइसेंस की अवधि तीन वर्ष से बढाकर पांच वर्ष कर दी गयी है। प्रत्येक शस्त्र लाइसेंसों का राष्ट्रीय डाटा तैयान किया जा रहा है। इसके लिए लाइसेंस धारक को यूआईएन नम्बर दर्ज करवाना आवश्यक है। जिसके लिए 29 जून 2020 तक अंतिम तिथि निर्धारित की गयी है। यह भी पढ़ें
यूपी के इस जिले में मिले Corona के Record केस, एक और मरीज की मौत से लोगों में खौफ नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि उपर्युक्त संशोधनों के फलस्वरूप शस्त्र लाईसेसधारक केवल दो शस्त्र रख सकता है। यदि किसी भी लाईसेंसधारक के पास पूर्व से तीन शस्त्र लाइसेंस या तीन शस्त्र हैं तो संबंधित लाईसेंसधारक को किसी भी एक शस्त्र को किसी भी शस्त्र लाईसेंसधारक डीलर या थाना (मालखाना) में निस्तारण कर शस्त्र लाईसेंस निरस्त या सरेण्डर करना होगा। लाईसेंस की अवधि धारा-15 के अनुसार तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष कर दी गयी है। प्रत्येक शस्त्र लाइसेंस धारक को शस्त्र लाइसेंस नवीनीकरण हेतु आगामी नवीनीकरण के समय तीन वर्ष के स्थान पर पाॅच वर्ष का नवीनीकरण शुल्क के साथ आवेदन करेगा। उन्होंने बताया कि जिले से निर्गत प्रत्येक शस्त्र लाइसेंस का राष्ट्रीय डाटावेज (एनडीएएल एलिस) पर यूआईएन नम्बर दर्ज किया जाना आवश्यक है। जिसके लिए दिनांक 29 जून 2020 तक अंतिम तिथि निर्धारित की गयी है। उक्त शस्त्र तिथि तक जिन शस्त्र लाईसेंसधारको द्वारा अभी तक अपने लाईसेंस पर यू0आई0एन0 नम्बर अंकित नहीं कराया हो तो प्रत्येक दशा में 29 जून 2020 से पहले यूआईएन नम्बर आवश्य अंकित करा लें।