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मेरठ

UP Vehicle Number: वाहन की नंबर प्लेट के साथ भूलकर भी न करें ये गलती, लगेगा मोटा जुर्माना

UP Vehicle Number News: यूपी में वाहन पर नंबर प्लेट से खिलवाड़ करने वालों से अब ट्रैफिक विभाग और आरटीओ विभाग सख्ती से निपटेगा। इतना ही नहीं ऐसे वाहन मालिकों पर मोटा जुर्माना भी लगाया जाएगा।

मेरठAug 22, 2023 / 01:54 pm

Kamta Tripathi

वाहन की नंबर प्लेट के साथ भूलकर भी न करें ये गलती, लगेगा मोटा जुर्माना

Vehicle Number Plate: यूपी में वाहन पर नंबर प्लेट से खिलवाड़ करने वाले सावधान हो जाए। vehicle number plate अगर हाई सिक्योरिटी वाली नहीं है तो जल्दी लगवा लीजिए। कहीं ऐसा ना हो पकड़े जाने पर भारी भरकम जुर्माना देना पड़ जाए। मेरठ एसपी ट्रैफिक जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए अभियान शुरू किया जाएगा। जिन वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होगी उनका मौके पर ही चालान काटा जाएगा और जुर्माना वसूला जाएगा। उन्होंने बताया इसके अलावा वाहन चालक नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करते हुए उसमें कुछ भी लिखवा लेते हैं। ऐसे वाहन नंबर प्लेट की चेकिंग के लिए अभियान चलाया जाएगा।
एसपी ट्रैफिक ने बताया कि अगर वाहन नंबर प्लेट हिंदी में लिखी हुई है। या द्विभाषी में है तो ऐसे वाहनों का भी चालान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया था कि 15 फरवरी 2023 से सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य है। इसके अलावा वाहन नंबर प्लेट हिंदी में होने पर पांच हजार के चालान की राशि तय की गई है।

अगर वाहन की नंबर प्लेट हिंदी में है तो पांच हजार रुपए का चालान काटा जाएगा। इसके लिए पूरे मेरठ जनपद में हिंदी नंबर प्लेट के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न होने पर भी गाड़ी का पांच हजार रुपए का चालान किया जाएगा। अब अभियान में किसी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न होने पर पांच हजार रुपए का चालान किया जाएगा।
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एसपी ट्रैफिक जितेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि सभी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होनी जरूरी है। इसके अलावा हिंदी में (जैसे राज्य का नाम उत्तर प्रदेश और हिंदी के अंकों में नंबर प्लेट) होने पर पांच हजार के चालान की राशि तय की गई है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए वाहन चालक तत्काल आवेदन कर दें। इसके लिए विभाग की तरफ से लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन के लिए जिन वाहन चालकों ने आवेदन किया है उन्हें मौके पर रसीद दिखानी होगी। तब छूट मिल सकती है।

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