scriptMeerut News: यूपी में वाहन पर जातिसूचक शब्द लिखवाने के शौकीन हो जाएं सावधान! देना होगा इतना जुर्माना | RTO and traffic police will run a campaign in UP against vehicles written with caste-specific words | Patrika News
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Meerut News: यूपी में वाहन पर जातिसूचक शब्द लिखवाने के शौकीन हो जाएं सावधान! देना होगा इतना जुर्माना

Meerut News: यूपी में अब गाड़ियों पर जातिसूचक शब्द लिखवाने पर जुर्माना लगाया जाएगा। सीएम योगी के निर्देश पर आरटीओ विभाग अब अभियान चलाने की तैयारी में हैं।

मेरठAug 19, 2023 / 08:35 pm

Kamta Tripathi

Meerut News: यूपी में वाहन पर जातिसूचक शब्द लिखवाने के शौकीन हो जाएं सावधान! देना होगा इतना जुर्माना

Meerut News: यूपी में वाहन पर जातिसूचक शब्द लिखवाने के शौकीन हो जाएं सावधान! देना होगा इतना जुर्माना

Meerut News: यूपी में अब कार या अन्य वाहन पर आगे या पीछे जातिसूचक शब्द लिखवाते हैं तो सावधान हो जाए। यदि अपनी कार में आगे या पीछे जातिसूचक शब्द लिखवाया है तो अब परिवहन विभाग जुर्माना वसूलेगा। जुर्माना भी कम नहीं पूरे पांच हजार रुपए का। यूपी में अब वाहनों पर जातिसूचक शब्द लिखवाने को लेकर शासन सख्त हो गया है। इसको लेकर अब कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। इसके लिए जुर्माना तय कर दिया गया है। वाहनों पर जातिसूचक शब्द लिखवाने के शौकीनों को अब महंगा पड़ेगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर परिवहन विभाग अभियान चलाकर ऐसे वाहनों पर कार्रवाई करेगा। इसके लिए पांच हजार रुपए का जुर्माना किया जाएगा। इतना ही नहीं वाहन चालक के रौब गांठने पर गाड़ी भी सीज की जा सकती है।

दरअसल, यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाहनों पर जातिसूचक शब्दों को लेकर हाल में सख्त निर्देश दिए हैं। इसके बाद अब यूपी परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने जातिसूचक शब्द लिखे वाहनों पर कार्रवाई की तैयारी शुरु की है। भारत सरकार की ओर से प्रदेश सरकार को साल 2020 में कार्रवाई के लिए पत्र भेजा गया था।

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इसके बाद दिसंबर 2020 में परिवहन विभाग के अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन) ने प्रवर्तन अधिकारियों के लिए एक आदेश जारी कर कार्रवाई के लिए कहा था। लेकिन इसी बीच पूरी कार्रवाई सुस्त हो गई और फिर से वाहनों पर जातिसूचक शब्द लिखने का प्रयोग बढ़ गया। अधिकारी बताते हैं कि मोटर वाहन अधिनियम के मुताबिक नंबर प्लेट पर नंबर के अलावा कुछ नहीं लिखा जा सकता। अगर वाहन स्वामी ऐसा करते हैं तो फिर चालान की कार्रवाई की जाती है।

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