इसके अलावा गर्भवती, कैंसर, हार्ट, गंभीर बीमारी वाले कैदियों को भी रिहा किया जाएगा। हालांकि, हत्या, अपहरण, दुराचार जैसे जघन्य अपराधियों की रिहाई नहीं होगी। सजा भुगतने के बाद अर्थदण्ड की सजा काट रहे कैदी भी रिहा होंगे। न्यायिक अधिकारियों को जेलों में जाकर योजना के तहत कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। माना जा रहा है कि इससे जेल में फैलने वाले कोरोना को रोका जा सकता है।
मेरठ जेल अधीक्षक बीडी पांडे ने बताया कि डीजी कारागार से ऐसे कैदियों का रिकार्ड मांगा है। जो कि भेजने की तैयारी की जा रही है। सत्रों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कोरोना संक्रमण की निगरानी के लिए कमेटी गठित की गई है। जिसमें एके अवस्थी प्रमुख सचिव गृह व आनंद कुमार डीजी जेल कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं। उन्होंने पत्र लिखकर योजना का अनुपालन कराने का अनुरोध किया है।