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कड़ी पाबंदियों के बीच यूपी में फिर बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू, अब 10 मई सुबह 7 बजे तक बाहर निकलने पर प्रतिबंध बता दें कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान सिर्फ जरूरी सेवाएं जैसे मेडिकल, किराना आदि को छोड़कर सभी दुकानें व सेवाएं स्थगित रहेंगी। मास्क न लगाने पर पहली बार में एक हजार रुपये जुर्माना और दूसरी बार में 10 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को पास जारी किए जाएंगे। वहीं मॉल, जिम, स्पा और ऑडिटोरियम रहेंगे बंद। रेस्त्रां खुले रहेंगे, लेकिन केवल होम डिलीवरी की अनुमति होगी। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आने जाने पर रोक नहीं है। यह भी पढ़ें
आम्रपाली सोसायटी में कोरोना का तांड़व, 300 लोग हुए संक्रमित, 9 की अब तक मौत आदेश के मुताबिक शादी समारोह के आयोजन के दौरान सिर्फ 50 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति रहेगी। वहीं अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग शामिल हो सकेंगे। साप्ताहिक बंदी के अलावा पहले से चल रहा रात्रि कर्फ्यू भी यूपी में जारी रहेगा। 15 मई तक सभी स्कूल बंद रहेंगे और बोर्ड परीक्षाएं भी अभी रद्द रहेंगी। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक उत्सव से संबंधित और अन्य भीड़ तथा सभाएं आयोजित नहीं की जांएगी।