पीठ ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट के जज संजीव खन्ना और जज दीपांकर दत्ता की पीठ ने 14 दिसंबर 2023 इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा दिए आदेश पर रोक लगाई है। पीठ ने आदेश जारी करते हुए कहा कि कुछ कानूनी मुद्दे हैं, जो उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने सर्वेक्षण के लिए एक आयुक्त की नियुक्ति के हाई कोर्ट के समक्ष किए गए अस्पष्ट आवेदन पर भी सवाल उठाया है। पीठ ने आगे कहा कि वह फिलहाल हिंदू संस्थाओं को नोटिस जारी कर रही है और उनका जवाब मांगा है। बता दें, इस नोटिस के जरिये हिंदू संगठन, भगवान श्रीकृष्ण विराजमन और अन्य से जवाब मांगा है। साथ ही इस मामले में हाईकोर्ट के समक्ष कार्यवाही जारी रहेगी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 23 जनवरी 2024 को होगी।
सुप्रीम कोर्ट के जज संजीव खन्ना और जज दीपांकर दत्ता की पीठ ने 14 दिसंबर 2023 इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा दिए आदेश पर रोक लगाई है। पीठ ने आदेश जारी करते हुए कहा कि कुछ कानूनी मुद्दे हैं, जो उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने सर्वेक्षण के लिए एक आयुक्त की नियुक्ति के हाई कोर्ट के समक्ष किए गए अस्पष्ट आवेदन पर भी सवाल उठाया है। पीठ ने आगे कहा कि वह फिलहाल हिंदू संस्थाओं को नोटिस जारी कर रही है और उनका जवाब मांगा है। बता दें, इस नोटिस के जरिये हिंदू संगठन, भगवान श्रीकृष्ण विराजमन और अन्य से जवाब मांगा है। साथ ही इस मामले में हाईकोर्ट के समक्ष कार्यवाही जारी रहेगी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 23 जनवरी 2024 को होगी।