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पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य का संकलन किया। गवाहों का कथन लिया गया। जिन्होंने अपने कथनों में बताया कि मृतका खुशबू मिरी पिता शिवशंकर खूंटे निवासी वार्ड-19 भंवरपुर का याराम मिरी गढ़फुलझर से विवाह 2017 में सामाजिक रीति-रिवाज के साथ हुआ था। दोनों का एक बेटा है। याराम मिरी अपनी साली से प्रेम-प्रसंग होने से 6 माह पूर्व रक्षाबंधन के दिन वह अपनी साली कौशिल्या खूंटे को भगाकर का गिरौदपुरी ले गया और शादी कर ली। तब से पति-पत्नी खुशबू मिरी और वाराम मिरी के बीच कौशिल्या को लेकर आपसी विवाद होता रहता था।
मर्ग जांच पर पाया गया कि याराम द्वारा मृतका को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। वाराम द्वारा 9 फरवरी को दोपहर लगभग 2.30 बजे मृतका से झगड़ा विवाद कर स्कार्फ से गला घोंटकर जान से मार दिया है। प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध अपराध कारित करने के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाए जाने से 12 फरवरी को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में आरोपी को ज्यूडिशियल रिमांड प्राप्त करने के लिए न्यायालय पेश गया है। आरोपी याराम मिरी पिता स्व. प्यारीलाल मिरी (25) गढ़फुलझर का निवासी है।