31 जुलाई तक ब्योरा देने की दी मोहलत
राज्य सरकार ने आईएएस और पीसीएस के बाद सभी वर्ग के अधिकारियों और कर्मियों के लिए चल-अचल संपत्ति का ऑनलाइन ब्योरा देना अनिवार्य किया है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी शासनादेश में पहले 30 जून तक संपत्तियों का ब्योरा देना अनिवार्य किया गया था। इसमें कहा गया था कि संपत्तियों का ब्योरा न देने वालों को पदोन्नति नहीं दी जाएगी। इसके बाद भी सभी कर्मियों ने संपत्तियों का ब्योरा नहीं दिया। कार्मिक विभाग ने 31 जुलाई तक पोर्टल पर ब्योरा देने की मोहलत दे दी।
सिर्फ 26% कर्मचारियों ने दिया संपत्ति का ब्योरा
मुख्य सचिव की ओर से मंगलवार को जारी शासनादेश में कहा गया है कि मानव संपदा पोर्टल की समीक्षा से पता चला है कि स्पष्ट निर्देशों के बाद भी सभी कर्मियों ने अपनी संपत्तियों का ब्योरा नहीं दिया है। यह असंतोषजनक स्थिति है। मुख्य सचिव ने कहा है कि चल-अचल संपत्तियों का विवरण पोर्टल पर दर्ज करने वाले कार्मिकों का ही अगस्त का वेतन दिया जाएगा। विभागाध्यक्षों को भेजे गए निर्देश में कहा गया है कि इसकी जानकारी मुख्य सचिव कार्यालय को भी दी जाएगी। कार्मिक विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक मानव संपदा पोर्टल पर पंजीकृत कुल अधिकारियों और कर्मचारियों में से सिर्फ 26 प्रतिशत ने ही चल और अचल संपत्ति का ब्योरा दिया है।