उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद (Uttar Pradesh Basic Education Council) के प्राथमिक विद्यालयों में करीब 1.53 लाख शिक्षामित्र संविदा पर तैनात हैं। वर्ष की 11 माह की सेवा में उन्हें इतने ही आकस्मिक अवकाश मिलते रहे हैं, लेकिन परेशानी यह थी कि वे माह में मात्र एक आकस्मिक अवकाश ले सकते थे। शिक्षामित्रों के बीमार होने, चोटिल होने या फिर अन्य वजहों से विद्यालय न जाने पर उनके मानदेय में कटौती की जाती रही है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही थी। ऐसे में शिक्षामित्र प्राथमिक शिक्षकों की तरह आकस्मिक अवकाश की संख्या बढ़ाकर 14 करने और उसे कभी भी लेने की मांग लंबे समय से कर रहे थे। अब यूपी सरकार ने अवकाश नियमावली में संशोधन का आदेश जारी कर दिया है।
अधिकतम 11 दिन का आकस्मिक अवकाश नियमावली में कहा गया है कि शिक्षामित्रों की उपस्थिति पंजिका का रखरखाव विद्यालय प्रधानाध्यापक करते हैं। अब शिक्षामित्रों को संविदा वर्ष में अधिकतम 11 दिन का आकस्मिक अवकाश मिलेगा। इससे अधिक अनुपस्थित होने पर मानदेय में कटौती होगी। बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अंशकालिक अनुदेशकों की तैनाती का आदेश 31 जनवरी, 2013 को हुआ था। उन्हें भी 11 माह की नियुक्ति संविदा पर दी गई थी। अनुदेशकों को संविदा वर्ष में अधिकतम 10 आकस्मिक अवकाश दिए जाने का प्रावधान था।