छह दिसम्बर 2020 से होगा लागू होमगार्ड स्वयंसेवकों और अवैतनिक अधिकारियों के सेवानिवृत्त होने से पहले ही अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो इस दशा में उनके नॉमिनी/ उत्तराधिकारी को अथवा स्थायी अपंगता की स्थिति में उनको पांच लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। अगर शरीर का एक अंग खराब हो जाता है या आंख पूर्ण रूप से खराब हो जाती है तो 2.5 लाख रुपये की सहायता धनराशि दिये जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। यह व्यवस्था छह दिसम्बर, 2020 से लागू होगी।