इस फैसले के तहत, 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा, जैसा कि राज्य सरकार के कर्मियों को दिया जाता है। शासनादेश में कहा गया है कि राज्य सरकार के कर्मियों को हर साल एक जुलाई और एक जनवरी को वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त होता है। अब नगर निगम और जलकल विभाग के कर्मचारियों को भी यह सुविधा मिलेगी।
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निकाय कर्मचारियों का लंबे समय से था यह मांगनिकाय कर्मियों के लिए यह एक अहम कदम है, क्योंकि वे लंबे समय से इस मांग को उठा रहे थे। कई कर्मचारियों ने इस पर अपना प्रत्यावेदन भी भेजा था। राज्य सरकार के कर्मियों के समान निकाय कर्मचारियों को भी वेतन वृद्धि का लाभ देने का निर्णय लिया गया है।
यह आदेश सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर दिया गया है। शासनादेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि यह व्यवस्था 2006 से प्रभावी वेतन समिति की सिफारिशों के आधार पर लागू की गई है। इसका लाभ उन कर्मचारियों को भी मिलेगा जो 2006 के बाद 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए हैं।
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निर्धारित तिथियों पर ही मिलेगा लाभहालांकि इस फैसले के तहत कर्मचारियों को एरियर का भुगतान नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि उन्हें केवल भविष्य में होने वाली पेंशन भुगतान में नोशनल वेतन वृद्धि का फायदा मिलेगा।
शासनादेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस व्यवस्था को लागू करने के लिए निकायों को खुद खर्च उठाना होगा। राज्य सरकार इस खर्च में कोई मदद नहीं करेगी, और निकायों को अपने स्तर पर इस व्यवस्था को लागू करना होगा।
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तत्काल प्रभाव से लागू होगा आदेशयह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और निकाय कर्मचारियों को इसका लाभ जल्द ही मिलने की संभावना है। राज्य सरकार का यह कदम उन कर्मचारियों के लिए राहत देने वाला है जो लंबी अवधि से इस वेतन वृद्धि की मांग कर रहे थे।
यह कदम निकाय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय साबित हो सकता है क्योंकि इससे उनकी सेवानिवृत्ति के बाद की पेंशन और वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। कर्मचारियों को अब यह उम्मीद है कि उनके भविष्य में पेंशन के रूप में मिलने वाली राशि में वृद्धि होगी, जो उनके जीवन यापन के लिए सहायक होगी।