लखनऊ

Yogi Government का बड़ा फैसला: 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए खुशखबरी

योगी सरकार का अहम फैसला, पेंशन की गणना में नोशनल वेतन वृद्धि का लाभ। निर्णय सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के फैसले के बाद लिया गया।

लखनऊDec 13, 2024 / 12:17 pm

Ritesh Singh

निकाय कर्मचारियों को मिलेगी राज्य सरकार के समान सुविधाएं

Yogi Government: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के निकाय और जलकल विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने यह फैसला किया है कि जिन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति 30 जून और 31 दिसंबर को हो रही है, उन्हें पेंशन की गणना में एक नोशनल वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। इस आदेश के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को अब वेतन वृद्धि का फायदा मिलेगा, जो पहले नहीं था।
सेवानिवृत्ति के समय मिलेगा वेतन वृद्धि का लाभ
इस फैसले के तहत, 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा, जैसा कि राज्य सरकार के कर्मियों को दिया जाता है। शासनादेश में कहा गया है कि राज्य सरकार के कर्मियों को हर साल एक जुलाई और एक जनवरी को वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त होता है। अब नगर निगम और जलकल विभाग के कर्मचारियों को भी यह सुविधा मिलेगी।
यह भी पढ़ें

लखनऊ में 17 दिसंबर को होगी आईएएस अफसरों की डीपीसी बैठक, नए साल पर 115 अफसरों को मिलेगा प्रमोशन 

निकाय कर्मचारियों का लंबे समय से था यह मांग
निकाय कर्मियों के लिए यह एक अहम कदम है, क्योंकि वे लंबे समय से इस मांग को उठा रहे थे। कई कर्मचारियों ने इस पर अपना प्रत्यावेदन भी भेजा था। राज्य सरकार के कर्मियों के समान निकाय कर्मचारियों को भी वेतन वृद्धि का लाभ देने का निर्णय लिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के फैसले का प्रभाव
यह आदेश सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर दिया गया है। शासनादेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि यह व्यवस्था 2006 से प्रभावी वेतन समिति की सिफारिशों के आधार पर लागू की गई है। इसका लाभ उन कर्मचारियों को भी मिलेगा जो 2006 के बाद 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए हैं।
यह भी पढ़ें

UP Power Corporation: बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ी राहत, दुर्घटना लाभ और क्षतिपूर्ति के आदेश लागू

निर्धारित तिथियों पर ही मिलेगा लाभ
हालांकि इस फैसले के तहत कर्मचारियों को एरियर का भुगतान नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि उन्हें केवल भविष्य में होने वाली पेंशन भुगतान में नोशनल वेतन वृद्धि का फायदा मिलेगा।
निकायों को खुद उठाना होगा खर्च
शासनादेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस व्यवस्था को लागू करने के लिए निकायों को खुद खर्च उठाना होगा। राज्य सरकार इस खर्च में कोई मदद नहीं करेगी, और निकायों को अपने स्तर पर इस व्यवस्था को लागू करना होगा।
यह भी पढ़ें

Railway News: वाराणसी-नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस का शॉर्ट ओरिजिनेशन: रेल प्रशासन की संवेदनशील पहल 

तत्काल प्रभाव से लागू होगा आदेश
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और निकाय कर्मचारियों को इसका लाभ जल्द ही मिलने की संभावना है। राज्य सरकार का यह कदम उन कर्मचारियों के लिए राहत देने वाला है जो लंबी अवधि से इस वेतन वृद्धि की मांग कर रहे थे।
निकाय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला
यह कदम निकाय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय साबित हो सकता है क्योंकि इससे उनकी सेवानिवृत्ति के बाद की पेंशन और वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। कर्मचारियों को अब यह उम्मीद है कि उनके भविष्य में पेंशन के रूप में मिलने वाली राशि में वृद्धि होगी, जो उनके जीवन यापन के लिए सहायक होगी।

संबंधित विषय:

Hindi News / Lucknow / Yogi Government का बड़ा फैसला: 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए खुशखबरी

Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.