रिफंड के नियम में बदलाव रेलवे ने कोरोना काल में रिफंड के नियम में बदलाव किया था। इसमें टिकट के निरस्त होने पर मिलने वाले रिफंड की समयसीमा में बदलाव किया गया था। कोरोना काल से पहले ट्रेन कैंसिल होने पर या टिकट कैंसिल करने पर रिफंड के लिए तीन दिन के भीतर आवेदन करना होता था।
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कोरोना काल में मिली थी छह माह की छूट कोरोना महामारी के बाद रिफंड के आवेदन की समय सीमा को बढ़ाकर छह माह कर दिया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 30 दिसंबर से पुराना नियम फिर से लागू हो जाएगा। वर्ष 2015 में तीन दिन में रिफंड के आवेदन का नियम बनाया गया था। यह भी पढ़ें
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तुरंत टीडीआर भरें नहीं तो पैसे गए 30 दिसंबर पुराना नियम फिर से शुरू हो जाएगा। अगर ट्रेन टिकट कैंसिल कराने की सोच रहे हैं या करा चुके हैं तो तीन दिन के अंदर टीडीआर भरना याद रखें। नहीं तो कैंसिलेशन के पैसे से हाथ धोना पड़ जाएगा। रेलवे ने कहा- पुराना सिस्टम शुरू टीडीआर फाइल करने की प्रक्रिया में बदलावों के बारे में पूछे जाने पर रेलवे ने कहा कि इसमें कुछ भी नया नहीं है। पहले से ही नियम लागू है। कोरोना काल में छूट दी गई थी जैसे ही ट्रेन ऑपरेशन नॉर्मल हुआ है, पुराना सिस्टम लागू हो गया है।