सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर देते हुए योगी सरकार ने दो पहिया वाहन पर एक व्यक्ति से अधिक के यात्रा न करने का नियम लागू किया है। प्रमुख सचिव ने कहा कि अगर दो पहिया वाहन पर एक से अधिक व्यक्ति बैठते हैं, तो उनका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति से पहली बारे में 250 रुपये का जुर्माना, दूसरी बार में 500 रुपये का जुर्माना और तीसरी बार में 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि, इस नियम में एक छूट भी है। अगर दूसरा व्यक्ति जिसे दो पहिया वाहन चलाना नहीं आता लेकिन ऑफिस या आवश्यक कार्य के लिए जाना पड़ रहा है, तो वह पीछे बैठ सकते हैं। इसके लिए उसे किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी, इसके बाद ही दोपहिया वाहन पर पीछे बैठकर सफर कर सकेंगे। पीछे बैठने वाले को हेलमेट और मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
यह भी है अपवाद प्रमुख सचिव ने कहा कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर 1000 रुपये जुर्माना वसूलने का प्रावधान है। पहली बार में 100-500 रुपये तक, दूसरी बार में 500-1000 रुपये तक और तीसरी बार में 1000 रुपये जुर्माना वसूलने का प्रावधान है।
सार्वजानिक स्थल पर थूकना भी मना सार्वजानिक स्थल पर थूकने पर भी जुर्माना लगाया गया है। पहली व दूसरी बार पकड़े जाने पर 100-100 रुपये, तीसरी बार या उससे अधिक बार पकड़े जाने पर 500-500 रुपये जुर्माना लिया जाएगा। इन सभी मामलों में दण्ड वसूलने का अधिकार कार्यपालक मजिस्ट्रेट या थाने के इंस्पेक्टर को होगा।