scriptMunicipal Elections:नगर निकायों में आरक्षण की अधिसूचना जारी, जानें क्या रहेगा फार्मूला | Notification of reservation in municipal bodies issued, know what will happen | Patrika News
लखनऊ

Municipal Elections:नगर निकायों में आरक्षण की अधिसूचना जारी, जानें क्या रहेगा फार्मूला

Municipal Elections:नगर निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच सरकार ने निकायों में आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी है। अध्यादेश मंजूर होने के बाद सरकार ने आरक्षण की पूरी नियमावली तय कर दी है। अपर सचिव ने इसकी अधिसूचना जारी भी कर दी है। आगे पढ़ें कि नगर निकायों में आरक्षण का फार्मूला किस प्रकार रहेगा…

लखनऊDec 13, 2024 / 08:01 am

Naveen Bhatt

Reservation notification has been issued in Uttarakhand municipal elections

नगर निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की अधिसूचना जारी हो गई है

Municipal Elections:नगर निकाय चुनाव की तैयारियो के बीच आरक्षण का अध्यादेश मंजूर होते ही उत्तराखंड में सरकार ने नियमावली तय कर दी है। अपर सचिव गौरव कुमार ने गुरुवार शाम अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के अनुसार आरक्षण को आबादी के मानक के अनुसार लागू लिया जायेगा। लेकिन यह किसी भी दशा में 50 से अधिक नहीं होगा। बताया जा रहा है कि शनिवार तक आरक्षण का अंनतिम प्रारूप जारी कर दिया जाएगा। इस पर आपत्तियां दर्ज कराने के लिए सात दिन का समय मिलेगा। उसके बाद स्थिति एकदम स्पष्ट हो जाएगी। राज्य में जनवरी में नगर निकाय चुनाव की तैयारी चल रही है। दिसंबर लास्ट तक आचार संहिता भी लागू होने की संभावना जताई जा रही है।

ये रहेगा महिला आरक्षण का फार्मूला

एससी, एसटी और ओबीसी महिलाओं के लिए किसी नगर निगम में आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या आरक्षित वर्ग के लिए तय स्थानों की संख्या के एक तिहाई से कम नहीं होगी। यदि स्थानों की ऐसी संख्या का अवधारण करने में कोई शेष बचता है तो भागफल में एक बढ़ा दिया जायेगा। इस प्रकार प्राप्त संख्या एससी, एसटी और ओबीसी महिलाओं के आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या होगी।
ये भी पढ़ें- बॉर्डर-2:उत्तराखंड में फिल्माए जाएंगे भारत-पाक युद्ध के सीन, पहली फिल्म की भी यहां हुई थी शूटिंग

महिलाओं को ये लाभ

निकाय चुनाव में महिलाओं के लिये आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या उस निगम में कुल स्थानों की संख्या के एक तिहाई से कम न होगी। यदि अवधारण करने में कोई शेष बचता है तो भागफल में एक बढ़ा दिया जायेगा और इस प्रकार प्राप्त संख्या एससी, एसटी और ओबीसी महिलाओं के लिए तय स्थानों की संख्या को सम्मिलित करते हुए महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या होगी।
ये भी पढ़ें- Transfers:पांच IPS अफसरों के रातोंरात तबादले, इस रेंज के आईजी भी बदले

एससी-एसटी आरक्षण का फार्मूला

निगमों के नगर प्रमुख के कुल पदों की संख्या के निकटतम उसी समानुपात में हो जो राज्य के नगर निगमों में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या ऐसे क्षेत्र की कुल जनसंख्या में है। यदि ऐसे पदों की संख्या तय करने में कोई शेष बचता है तो यदि वह भाजक का आधा या आधे से कम हो तो उसे छोड़ दिया जायेगा। यदि भाजक के आधे से अधिक हो तो भागफल में एक बढ़ा दिया जायेगा और इस प्रकार प्राप्त संख्या यथास्थिति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या होगी।

Hindi News / Lucknow / Municipal Elections:नगर निकायों में आरक्षण की अधिसूचना जारी, जानें क्या रहेगा फार्मूला

ट्रेंडिंग वीडियो