लखनऊ

यूपी में दुकान-रेस्टोरेंट पर मालिक का नाम लिखना अनिवार्य, होटल-ढाबों के कर्मियों की होगी पुलिस जांच

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाने-पीने की चीजों में मिलावट को लेकर बड़ा सख्त फैसला किया है। यूपी सरकार ने खाने की दुकानों पर नेमप्लेट यानी दुकानदार का नाम लिखना अनिवार्य कर दिया है।

लखनऊSep 24, 2024 / 03:51 pm

Swati Tiwari

Nameplate Guidelines: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के विभिन्न जिलों में खाने-पीने के सामानों में गंदगी मिलाए जाने पर बड़ा फैसला लिया है। यूपी सरकार ने खाने की दुकानों पर दुकानदार का नाम लिखना अनिवार्य कर दिया है। इससे पहले भी योगी सरकार ने सावन में कांवड़ रूट पर खाने-पीने की दुकानों पर मालिक का नाम लिखने का आदेश जारी किया था। हालांकि सरकार के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। 

सीएम योगी ने कही ये बात 

सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को यह आदेश दिया। उन्होंने कहा- खाने-पीने की चीजों में मानव अपशिष्ट मिलाना वीभत्स है। यह कतई बर्दाश्त नहीं। ऐसा करने पर कठोर कार्रवाई होगी। मंगलवार को योगी ने खाद्य विभाग के साथ बैठक की। 

यूपी में दुकानों पर मालिक का नाम लिखना अनिवार्य 

सीएम ने कहा- प्रदेश के सभी होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंट की गहन जांच की जाए। हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन किया जाए। उन्होंने खाने की चीजों की शुद्धता के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम में आवश्यक संशोधन के निर्देश भी दिए हैं। सरकार के नए आदेश के मुताबिक, खान-पान के केंद्रों पर संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर का नाम और पता डिस्प्ले करना अनिवार्य होगा। रेस्टोरेंट में CCTV लगाने होंगे। इसके अलावा कर्मचारियों को मास्क-ग्लव्स पहनना जरूरी होगा। 
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जरूरी दिशा-निर्देश

सीएमओ से जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक, खान-पान की सामग्री में मानव अपशिष्ट जैसी गंदी वस्तुएं मिलाने की घटना सामने आ रही हैं। इनसे लोगों की सेहत और मन मस्तिष्क में बुरा प्रभाव पड़ता है। उनकी आस्था और भरोसे को भी चोट पहुंचाती है। यूपी में ऐसी घटनाएं अब बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। 
सीएम योगी ने कहा, ढाबा, रेस्टोरेंट व अन्य प्रतिष्ठानों में समय-समय पर खानपान की सामग्री की जांच की जाएगी। दुकान संचालकों और वहां काम करने वाले लोगों का पुलिस सत्यापन कराया जाएगा। यह काम खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग, पुलिस और प्रशासन की टीमें करेंगी। 
सीएम ने कहा, खान-पान की दुकानों में प्रोपराइटर, संचालक और मैनेजर का नाम-पता स्पष्ट तौर पर लिखा जाना अनिवार्य है। जरूरत पड़ी तो इसके लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक कानून में संशोधन किया जाएगा। 

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