उन्होंने आगे लिखा, “केंद्र मेडिकल की इतनी अहम परीक्षा सही से कराने के मामले में देश को आश्वस्त कर पाने में अभी तक विफल है जो समस्या को और गंभीर बना रहा है। अतः केन्द्रीयकृत मेडिकल नीट यूजी-पीजी परीक्षा को समाप्त कर इसके लिए पुनः पुरानी व्यवस्था क्यों न बहाल हो, जैसा कि कई राज्य सरकारों की मांग है।”
परीक्षा दोबारा आयोजित कराने से इनकार
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यूजी 2024 परीक्षा को लेकर दायर हुई याचिकाओं की सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने इसकी सुनवाई की। पीठ ने सुप्रीम कोर्ट में दायर 40 से ज्यादा याचिकाओं सुनवाई की और विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। अंत में, पीठ ने अपना फैसला सुनाया और परीक्षा को दोबारा आयोजित करने से इनकार कर दिया।