– मेट्रो सेवा पूरी तरह से रहेगी बंद,
– एयर एंबुलेंस या किसी मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर सभी फ्लाइट्स पर रोक,
– सरकारी उपयोग के अलावा चलने वाली यात्री बसों पर भी रोक,
– खाने-पीने की चीजों की सिर्फ होम डिलीवरी सुविधा को ही अनुमति,
– रेस्टोरेंट और होटलों में बैठकर खाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध, केवल हो सकेगी होम डिलीवरी,
– नोएडा-गाजियाबाद के लिए की गई अलग व्यवस्था।
– राज्यों की आपसी सहमति के साथ यात्री वाहनों और बसों का अंतर्राज्य आवागमन के लिए अभी अनुमति नहीं,
– राज्य द्वारा निर्धारित किए गए यात्री वाहन और बसों के राज्य के अंदर आवागमन के लिए अभी अनुमति नहीं।
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इन चीजों पर रोक – सिनेमा हॉल बंद रहेंगे,– शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे,
– जिम, स्वीमिंग पूल पर भी पाबंदी,
– थिएटर, सभागार पर भी रहेगी रोक,
– हर तरह के राजनैतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन पर रोक
– आम लोगों के लिए सभी तरह के धार्मिक स्थल और धार्मिक जुलूस पर पाबंदी,
– समस्त धार्मिक स्थल, पूजास्थल जनसामान्य के लिए रहेंगे बंद,
– दूसरे राज्यों में जाने और आने वाली बसों पर प्रतिबंध रहेगा,
– दुकानों में आने वाले ग्राहक अगर फेस मास्क न लगाए हों, तो सामान देने की मनाही।
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इन चीजों पर छूट – स्टेडियम में बिना दर्शकों के खेलने की अनुमति,– कंटेनमेंट जोन से बाहर औद्योगिक गतिविधियों की अनुमति,
– कारखाने होंगे शुरू, सोशल डिस्टेंसिंग और फेस कवर होना जरूरी,
– मुख्य सब्जी मंडी सुबह 4 से सुबह 7 और रिटेल सुबह 6 से सुबह 9 बजे तक खुलेंगी,
– सब्जियों को खुले स्थान पर सुबह 8 से शाम 6 बजे तक बेचने की अनुमति,
– शहरी क्षेत्रों में साप्ताहिक मंडी नहीं लगेगी,
– बाजार प्रत्येक दिन अलग-अलग खुलेंगे, जिला प्रशासन और व्यापार मंडल तय करेगा व्यवस्था,
– मिठाई की दुकानें खुलेंगी, लेकिन बैठकर खाने की अनुमति नहीं,
– बस डिपो, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों पर चलने वाली कैंटीन, रेस्टोरेंट-किचन को खाद्य पदार्थ की सिर्फ होम डिलीवरी की अनुमति,
– ग्रामीण क्षेत्रों में साप्ताहिक मंडी को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लगाने की परमीशन,
– पूरे प्रदेश में चार पहिया वाहन में ड्राइविंग के अतिरिक्त दो व्यक्तियों को ही चलने की अनुमति, सिर्फ दो बच्चों को अतिरिक्त अनुमति,
– थ्री व्हीलर में ड्राइवर के साथ सिर्फ दो लोग चल सकेंगे, सभी को फेस मास्क लगाना जरूरी,
– सभी प्रकार के माल, माल परिवहन, खाली ट्रक को अंतरराज्यीय परिवहन की इजाजत,
– प्रिंटिंग प्रेस ड्राईक्लीनर आदि की दुकानों को भी खोलने की अनुमति,
– बारात घर खोले जाएंगे लेकिन शादी से पहले अनुमति लेना जरूरी।
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ये भी नियम – शहरी क्षेत्र में सिंगल केस होने पर 250 मीटर का इलाका सील,– एक से ज्यादा केस होने पर 500 मीटर कंटेनमेंट जोन, उसके बाद का 250 मीटर होगा बफर जोन,
– कंटेनमेंट जोन में किसी भी गतिविधि पर रहेगी रोक,
– ग्रामीण इलाकों में सिंगल केस होने पर रोगी के निवास स्थान वाला कस्बा होगा सील,
– एक से ज्यादा केस होने पर पूरा गांव होगा कंटेनमेंट जोन और गांव के आस पास का कस्बा होगा बफर जोन।