डीएम लखनऊ ने अपने आदेश में कहा है कि प्रदेश की राजधानी होने की वजह से लखनऊ में बड़ी संख्या में श्रमिक, छात्र और अन्य लोग किराए के मकान में रह रहे हैं। कोरोनावायरस महामारी को देखते हुए किए गए लॉकडाउन के मद्देनजर यह आवश्यक है कि लोग अपने घरों में रहें और उन्हें आवासीय सुरक्षा प्रदान की जाए। लेकिन, प्रशासन के संज्ञान में आया है कि जनपद के भवन स्वामियों द्वारा ऐसे लोगों से किराए की मांग की जा रही है, जिसके कारण लोग पलायन के लिए बाध्य हो रहे हैं। लिहाजा, किसी भी किराएदर से एक महीने तक किसी भी दशा में किराया नहीं लिया जाएगा। अब आदेश की तिथि से एक माह के बाद ही किराया लिया जाएगा। डीएम ने चेतावनी दी कि अगगर किसी मकान मालिक द्वारा इस आदेश का उल्लंघन किया जाता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किरायेदार इसकी शिकायत 0522-2622267 इस नंबर पर तुरंत करे, जिससे कार्रवाई की जा सके।