नए नियम के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नए नियम के लिए जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में अभी 1 महीने तक जनता और स्टेकहोल्डर्स से सुझाव मांगे गए हैं। इसके बाद सरकार इस नियम को लागू कर देगी। सरकार के इस फैसले में 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने निजी वाहनों को सड़क से हटाने का आदेश दिया जाने वाला है। आकड़ों पर नजर डालें तो देश में 20 साल से पुराने 51 लाख लाइट मोटर वाहन और 15 साल से पुराने 34 लाख वाहन चलाए जा रहे हैं। इस कानून का उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों पर बड़ा जुर्माना करने का प्रावधान भी सरकार कर रही है।
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