यूपी में करीब कुल 15 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। अब नए नियम से पीएफ से पैसा निकालना आसान हो जाएगा। पीएफ अकाउंट होल्डर को पैसा निकालने के लिए 3 से 7 दिन का इंतजार करना पड़ता था। पर सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। और पीएफ उपभोक्तओं को नई सुविधा दी है। जिससे इमरजेंसी के समय आपका पैसा आपके काम आ सके। नए नियमानुसार, अब एक घंटे में पीएफ का पैसा आपके खाते में आ जाएगा।
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ऐसे निकाल सकते हैं पीएफ से एडवांस पैसा 1. www.epfindia.gov.in वेबसाइट के होम पेज पर ऊपर दाहिनी तरफ के कोने में ऑनलाइन एडवांस क्लेम पर क्लिक करें।https://unifiedportalmem.epfindia.gov.in/memberinterface 2. ऑनलाइन सेवाओं पर जाएं >> क्लेम (फॉर्म -31,19,10 सी एवं 10 डी)
3. अपने बैंक खाते के अंतिम 4 अंक दर्ज करें और सत्यापित करें 4. Proceed for Online Claim पर क्लिक करें 5. ड्रॉप डाउन से PF Advance को चुनें (Form 31) 6. अपने कारण का चुनाव करें। अपेक्षित राशि दर्ज करें और चेक की स्कैन कॉपी अपलोड करें और अपना पता दर्ज करें
7. Get Aadhaar OTP पर क्लिक करें और आधार लिंक्ड मोबाइल पर प्राप्त OTP लिखें 8. आपका क्लेम फाइल हो गया। आपके खाते में एक घंटे में पीएफ क्लेम का पैसा आ जाएगा।