पांच से ज्यादा लोग न हों एकत्र अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि पंचायत चुनाव के दौरान प्रचार के लिए आयोजित किए जाने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों और सार्वजनिक सभाओं के लिए किसी भी गांव में पांच से ज्यादा लोग एकत्र न होने पाएं। इसका कड़ाई से अनुपालन कराने के लिए आवश्यकतानुसार जिले में धारा 144 लागू कर दी जाए। अगर किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए। कोविड-19 को देखते हुए सार्वजनिक भोज आदि की व्यवस्था भी न की जाए।
पुलिस से लेनी होगी अनुमति धारा 144 के बीच अगर कोई जुलूस निकालना चाहता है तो इसके लिए पुलिस से अनुमति लेनी होगी। नियम अनुसार रात 11 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर तक चलाने की अनुमति नहीं है। अगर कोई सामाजिक कार्यक्रम कराना चाहता है तो इसके लिए उसे मंजूरी लेनी होगी। कार्यक्रम में क्षमता के हिसाब से 200 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं है।