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लखनऊ

चुनाव आयोग का बड़ा निर्देश, यहां से हटाई जाएंगी योगी, केशव और दिनेश शर्मा की फोटो

यूपी की सरकारी वेबसाइटों से हटानी होगी नेताओं की तस्वीरें…

लखनऊMar 12, 2019 / 02:37 pm

नितिन श्रीवास्तव

चुनाव आयोग का बड़ा निर्देश, यहां से हटाई जाएंगी योगी, केशव और दिनेश शर्मा की फोटो

लखनऊ. लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता के दायरे में प्रदेश की सरकारी वेबसाइट भी आ गई हैं। अब सभी सरकारी वेबसाइटों, विभागों और अन्य सरकारी जगहों व दफ्तरों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व दिनेश शर्मा, सरकार के दूसरे मंत्रियों और राजनीतिक लोगों की लगी तस्वीर हटाई जाएंगी। चुनाव आयोग के आदेश के बाद यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल. वेंकटश्वर लू ने यह दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
 

चुनाव आयोग ने दिए निर्देश

दरअसल चुनाव की घोषणा के बाद ही यूपी में आदर्श आचार संहिता को लेकर निर्वाचन आयोग ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिए थे। जिसके बाद प्रदेश के सभी जिलों में तमाम सार्वजनिक स्थानों और विभागीय जगहों पर इसका पालन कराना शुरू करा दिया गया है। अब तमाम सरकारी वेबसाइट से राजनैतिक दल के नेताओं के फोटो को भी हटाना होगा। चुनाव आयोग की तरफ से पूर्व में ये भी कहा गया है सभी दल अपने-अपने संबंधित पोस्टर, बैनर एवं होर्डिंग 24 घंटे के अंदर हटायेंगे। अन्यथा 24 घंटे के बाद जिस राजनीतिक दल का पोस्टर-बैनर लगा दिखेगा, उन पर कार्रवाई होगी।

आदर्श आचार संहिता में क्या-क्या

– राजनीतिक कार्यों के लिए राजनीतिक दलों को सर्किट हाउस गेस्ट हाउस एवं निरीक्षण भवन की बुकिंग नहीं होगी।

– सरकारी भवनों पर राजनीतिक दलों के होर्डिंग, पम्लेट, फ्लैक्सों को नहीं लगाया जाएगा और न ही नारा लिखा जाएगा।
– निजी भवनों पर लिखित अनुमति के बाद ही होर्डिंग, बैनर एवं झंडा के प्रयोग की अनुमति रहेगी।

– केंद्र और राज्य सरकारें कोई भी लोकलुभावन घोषणाएं नहीं कर पाएंगी।

– सरकारी पदों या साधनों का प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं होगा।
– बिना पूर्व सूचना या अनुमति के रैली या सभा सभा नहीं कर पाएंगे दल।

– मंत्री या कोई दूसरा अधिकारी किसी नई परियोजना के लिए अनुदान नहीं देंगे।

– वोटरों को लुभाने के लिए शराब, पैसा या दूसरे साधनों के इस्तेमाल पर कार्रवाई होगी।
 

इस बार यह होगा पहली बार

– इस बार लोकसभा चुनाव में वोट डालने के लिए एक घंटा ज्यादा मिलेगा।

– इस बार ईवीएम के साथ वीवीपैट भी लगाए जा रहे हैं।
– ईवीएम में अब दलों के चुनाव चिन्ह के साथ-साथ प्रत्याशियों की तस्वीरें भी होंगी।

– प्रत्याशियों को तीन बार अपने आपराधिक रिकॉर्ड का प्रकाशन अखबार में कराना होगा।

– आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रत्याशियों का ब्योरा साइट पर होगा अपलोड।
– प्रत्याशियों के शपथपत्र के प्रारूप संख्या 26 में बदलाव। अब प्रत्याशिययों बतानी होगी परिवार की पांच साल की आय।

– पैन नहीं बताया, तो रद्द हो जाएगी उम्मीदवारी।

– 1950 हेल्पलाइन नंबर पर कोई भी ले सकेगा वोटर लिस्ट में अपने नाम की जानकारी।
– आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत के लिए बनाया गया सीविजिल एप।

– मतदान केंद्र से लेकर स्ट्रांग रूम में ईवीएम को जमा करने तक उसकी जीपीएस ट्रैकिंग।

– सत्यापन के बाद ही सोशल मीडिया पर विज्ञापन।
– प्रत्याशियों के खाते में जुड़ेगा सोशल मीडिया पर प्रचार का खर्च।

 

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