bell-icon-header
कोटा

कोटा शहर में घरेलू नौकरों व किरायेदारों का 48 घण्टों के भीतर पुलिस चरित्र सत्यापन अनिवार्य

– कोटा शहर एसपी ने निकाला आदेश

कोटाAug 03, 2022 / 09:50 pm

dhirendra tanwar

कोटा शहर में घरेलू नौकरों व किरायेदारों का 48 घण्टों के भीतर पुलिस चरित्र सत्यापन अनिवार्य

कोटा. कोटा शहर के एसपी ने घरेलू नौकरों व किरायेदारों का 48 घण्टों के भीतर पुलिस चरित्र सत्यापन करवाना अनिवार्य कर दिया है।
पुलिस अधीक्षक शहर केसर सिंह शेखावत ने आदेश जारी किया है कि कोटा शहर में स्थित प्रत्येक घर, हॉस्टल व व्यापारिक प्रतिष्ठान के मालिक, उनके प्रत्येक किरायेदार, विद्यार्थी व घरेलू नौकर (ड्राइवर, चौकीदार, हॉस्टल कर्मी सहित अन्य नौकर) का ब्यौरा उन्हें रखने के 48 घण्टों के भीतर राजस्थान पुलिस की वेब साईट, ई.मित्र व संबंधित थाने पर उपलब्ध प्रारूप में भरकर थाने में आवश्यक रूप से जमा करवा दें।
जिन घरों, हॉस्टल व व्यापारिक प्रतिष्ठान के मालिकों के यहां पूर्व से किरायेदार या घरेलू नौकर रहंै, उनका ब्यौरा उपरोक्तानुसार तैयार कर संबंधित थाने में कराएं। उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी।
ऐसे करें आाफ लाइन आवेदन

किरायेदार व घरेलू नौकरों के सत्यापन के लिए ऑफलाइन आवेदन करने के लिए निकटतम पुलिस स्टेशन से सत्यापन फार्म प्राप्त किया जा सकता है। फार्म में मकान मालिक व किरायेदार, घरेलू नौकर के सभी आवश्यक विवरण भरें। फार्म को पुलिस थाने में जमा करवाएं।
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

– आवेदन के लिए police.rajasthan.gov.in लिंक से राजस्थान ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं। प्रदर्शित वेबपेज में citizen service का चयन करें और verification form पर क्लिक करें। सभी आवश्यक विवरण भरें व आवश्यक फोटो और आईडी प्रूफ अपलोड करें। फार्म सबमिट करें।
– आवेदन के लिए ई.मित्र सेंटर पर आवश्यक विवरण भरवाएं। आवश्यक फोटो और आईडी प्रूफ अपलोड कर फार्म सबमिट करवाएं। ऑनलाइन व आपॅलाइन आवेदन के बाद संबंधित पुलिस थाना फार्म का सत्यापन करेगा।

संबंधित विषय:

Hindi News / Kota / कोटा शहर में घरेलू नौकरों व किरायेदारों का 48 घण्टों के भीतर पुलिस चरित्र सत्यापन अनिवार्य

Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.