आयुक्त अनुराग भार्गव ने बताया कि शहर को अवैध विज्ञापनों से गंदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के तहत मंगलवार को 54 संस्थाओं को नोटिस जारी किए गए। नगर निगम की ओर से 19 संस्थाओं के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया जाएगा। 6 संस्थाओं के खिलाफ संबंधित थाने में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराई गई। 5 संस्थाओं से नियम अनुसार जुर्माना वसूला गया।
निजी आवास पर विज्ञापन भी अवैध
आयुक्त ने लोगों को शहर में अवैध यूनीपोल, होर्डिंग्स, फ्लाई ओवर के नीचे विज्ञापन नहीं लगाने और निजी मकान की दीवारों पर एवं बालकनी में विज्ञापन को अवैध बताते हुए विज्ञापन नहीं करने की अपील की है। निजी आवास संस्थानों पर अवैध विज्ञापन करने पर निगम की ओर से कार्रवाई की जाएगी।