कलक्टर (Koria Collector) द्वारा पूर्व में जिले को कंटेनमेंट (Containment) घोषित करते हुए जो आदेश जारी किया गया था, उसके अनुसार किराना, सब्जी, फल दुकान के अलावा समस्त शासकीय व अद्र्धशासकीय कार्यालय को बंद करना शामिल था।
सख्त लॉकडाउन (Strict lockdown) के दौरान लोगों को घरेलू उपयोग के सामान के लिए काफी परेशानी हो रही थी। इसे देखते हुए कलक्टर ने कंटेनमेंट के आदेश में संशोधन करते हुए किराना, सब्जी व फल समेत अन्य दुकानों के अलाव बैंक व डाकघर को भी 4 घंटे खुलने की छूट दी है। इन सेवाओं के खुलने का अलग-अलग समय भी निर्धारित किया गया है।
इसके अलावा फल-सब्जी, किराना समेत अन्य दुकानें सुबह 6 से सुबह 10 बजे तक तथा बैंक व डाकघर सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुले रहेंगे। दुग्ध पार्लर व पशुओं की चारा की दुकानें कंटेनमेंट के दौरान पहले से ही खुली हैं।
इसके अलावा अतिआवश्यक सेवाओं में मेडिकल दुकान व पेट्रोल पंप को भी पहले से खुलने की छूट मिली हुई है। हालांकि पेट्रोल पंप से सिर्फ शासकीय वाहनों को ही पेट्रोल मिलेगा।
छूट के पहले दिन उमड़ी भीड़
लॉकडाउन (Total lockdown) के बीच 16 अप्रैल से कलक्टर द्वारा दी गई छूट की जानकारी जैसे ही लोगों को मिली, उनमें खुशी का ठिकाना न रहा। लोग जरूरत के सामान खरीदने नगर में निकले। इस दौरान काफी संख्या में लोगों की भीड़ देखी गई।
छूट के पहले दिन उमड़ी भीड़
लॉकडाउन (Total lockdown) के बीच 16 अप्रैल से कलक्टर द्वारा दी गई छूट की जानकारी जैसे ही लोगों को मिली, उनमें खुशी का ठिकाना न रहा। लोग जरूरत के सामान खरीदने नगर में निकले। इस दौरान काफी संख्या में लोगों की भीड़ देखी गई।
हर दिन मिल रहे कोरोना संक्रमित
कोरिया जिले में हर दिन 100 से अधिक कोरोना संक्रमित (Covid-19 patient) मिल रहे हैं। इसे देखते हुए राज्य शासन के निर्देश पर कलक्टर ने जिले को 8 दिन के लिए कंटेनमेंट घोषित किया था। कोरोना मरीजों के मिलने का सिलसिला आज भी जारी है।