23 सितंबर 20२३ को पीडि़ता के परिवार ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें उन्होंने बताया था कि उनकी नाबालिग बेटी को कोई अज्ञात व्यक्ति अपहरण कर ले गया है। इस मामले में पुलिस ने धारा 363 के तहत अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया। इसी बीच अगले ही दिन 24 सितंबर को गांव से लगे नदी में एक अज्ञात बालिका का शव मिला था।
इससे ग्रामीणों ने अनुमान लगाया था कि यह अपहृत बालिका का शव है। हालांकि टीम गठित जांच चल रही थी। इसी बीच मुखबिर के माध्यम से पता चला कि अपहृत बालिका मेरठ में मिल सकती है। उसे कोई अनिल नाम का लडक़ा भगा कर ले गया है।
मेरठ से बरामद हुई नाबालिग
मुखबिर की सूचना पर पुलिस की टीम को मेरठ भेजा गया। टीम ने मेरठ में पहुंचकर अपहृत बालिका को युवक अनिल के कब्जे से बरामद किया। इसके बाद पुलिस दोनों को साथ लेकर थाने पहुंची और नाबालिग को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने मामले में धारा 366, 376(2) व पॉक्सो एक्ट की धारा 4-6 तहत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है।