bell-icon-header
कोरबा

शर्मसार! युवक ने मासूम को बनाया अपना शिकार, रस्सी से बांधकर किया दुष्कर्म फिर प्राइवेट पार्ट में…ऐसा हुआ खुलासा

Korba Rape News: 8 साल की बच्ची घर के बाहर घूम रही थी। इस बीच उस पर एक व्यक्ति की नजर पड़ी। उसने बच्ची को अपने पास बुलाया। घर ले जाकर बच्ची को बाथरूम में बंद कर दिया। रस्सी से बच्ची के हाथ-पैर को बांध दिया। उसके साथ दुष्कर्म किया।

कोरबाFeb 24, 2024 / 11:44 am

Khyati Parihar

CG Rape News: रस्सी से हाथ-पैर बांधकर 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को कोरबा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाया है। दोषी को अंतिम सांस तक जेल में जिंदगी गुजारनी होगी।
अतिरिक्त लोक अभियोजन अधिकारी अरूण कुमार ध्रुव ने बताया कि पिछले साल 13 जून को 8 साल की बच्ची घर के बाहर घूम रही थी। इस बीच उस पर एक व्यक्ति की नजर पड़ी। उसने बच्ची को अपने पास बुलाया। घर ले जाकर बच्ची को बाथरूम में बंद कर दिया। रस्सी से बच्ची के हाथ-पैर को बांध दिया। उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची के प्राइवेटपार्ट से हैवानों जैसा व्यवहार किया। बच्ची घर लौट गई। दो-तीन दिन तक बच्ची ने मामले को दबाए रखा। इस बीच बच्ची के प्राइवेटपार्ट में दर्द हुआ। उसने घटना की जानकारी अपनी मां को दी।
यह भी पढ़ें

कर्ज में डूबे पिता ने बेटी के 12 लाख के गहने लौटाने से बचने रची लूट की झूठी कहानी, पुलिस ने किया बेनकाब

Crime News: मां की पूछताछ में मामले का खुलासा हुआ। परिवार की ओर से पुलिस को सूचना दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी पर आईपीसी की धारा 376 ख, 342 एवं लैंगिग अपराध से बालको का संरक्षण अधिनियम की धारा 4 के तहत केस दर्ज किया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले की सुनवाई कोरबा के फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी। अपर सत्र न्यायाधीश विक्रम प्रताप चंद्रा की अदालत ने आरोपी जगन्नाथ प्रसाद कर्ष 72 वर्ष को बच्ची से दुष्कर्म का दोषी ठहराया। उसे आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
यह भी पढ़ें

Video: सीएम ने मैनपाट महोत्सव का किया शुभारंभ, इधर सुरक्षाकर्मियों ने विधायक को प्रवेश द्वार पर रोका, मचा बवाल

Hindi News / Korba / शर्मसार! युवक ने मासूम को बनाया अपना शिकार, रस्सी से बांधकर किया दुष्कर्म फिर प्राइवेट पार्ट में…ऐसा हुआ खुलासा

Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.