वनांचल क्षेत्र में रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी अपने घर से साबून लेने दुकान गई थी। दुकान बंद होने की वजह से वह वापस घर लौट रही थी। रास्ते में उसे आरोपी सुदर्शन यादव मिला। आरोपी ने अपने घर पर घुमकर आने की बातकर साथ चलने को कहा। इस पर किशोरी ने मना कर दिया। तब आरोपी किशोरी को अपने साथ जबरन साइकिल में बैठाकर करगी स्थित गांव ले आया। जहां उसके साथ कई दिन तक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। युवती को डरा-धमकाकर अपने साथ रखा हुआ था। एक दिन आरोपी कहीं गया हुआ था इसी बीच किशोरी भागकर अपने घर पहुंची। जहां घटना की जानकारी परिजनों को दी। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायधीश कटघोरा स्वर्णलता टोप्पो के कोर्ट में चल रही थी। कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।