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अतिरिक्त लोक अभियोजन अधिकारी राकेश जायसवाल ने बताया कि 18 मई 2022 की शाम 4 सगी बहनें जंगल की तरफ घूमने गईं थीं। शाम लगभग पांच बजे चारों बहनें घर लौट रहीं थी। इसी बीच बाइक से पहुंचे युवकों ने लड़कियों का पीछा किया। युवक बाइक को कभी आगे ले जाते तो कभी पीछे करते। इस दौरान युवकों ने दुपट्टा पकड़कर खींच दिया। लड़कियों को बेइज्जत किया। उनसे छेड़छाड़ की।
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इसमें दो लड़कियां नाबालिग थीं। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। सूचना हरदीबाजार थाना को दी गई। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ लिया। उनके खिलाफ छेड़छाड़ और लैंगिंग अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 8 के तहत केस दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई कटघोरा के कोर्ट में चल रही थी। न्यायाधीश ने तीनों युवकों को छेड़छाड़ का दोषी ठहराते हुए 4-4 साल जेल में रखने की सजा सुनाई है। उन पर अर्थदंड भी लगाया है।