मां-बेटे को बाइक से टक्कर मारने वाले को सजा खंडवा. लापरवाही पूर्वक बाइक चलाते हुए मां-बेटे को टक्कर मारकर घायल करने के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। प्रकरण में सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्टे्रट प्रथम श्रेणी विश्वदीपक तिवारी ने आरोपी दीपक पिता हरेराम (२४) निवासी चीराखदान को छह माह के कारावास और १५०० रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। एडीपीओ मोहम्मद जाहिद खान ने बताया ४ अक्टूबर २०१५ को दोपहर करीब १२.३० बजे नजमाबी बेटे इरसाद के साथ बाइक पर सवार होकर घर गणेश तलाई जा रही थी। तभी होटल केशर के सामने दीपक ने लापरवाही पूर्वक बाइक चलाते हुए टक्कर मार दी। घटना में नजमाबी और इरसाद घायल हुए। मामले में घायलों ने कोतवाली थाने पहुंचकर प्रकरण दर्ज कराया था। इसी प्रकरण में बुधवार को न्यायालय ने फैसला सुनाया।