इधर, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म एक पर आरपीएफ आरक्षक शिवशंकर भदौरिया से मारपीट करने वाले आरोपी केंटीन कर्मचारी मुश्ताक खान को न्यायालय ने अग्रिम जमानत दी है। शुक्रवार को एडिशनल शेसन न्यायाधीश केपी मरकाम की कोर्ट ने जमानत अर्जी पर सुनवाई की। अधिवक्ता देवेंद्र यादव ने कोर्ट में तर्क रखते हुए कहा आरोपी निर्दोष है। आरपीएफ आरक्षक की अवैध मांग पूरी नहीं किए जाने से उसने उल्टा आरोपी के साथ मारपीट की और रुपयों की मांग की। जिसकी शिकायत आरोपी द्वारा अधिकारियों से की गई, लेकिन आरक्षक पुलिस वाला है। इसी के चलते आरक्षक ने जीआरपी थाने में मुश्ताक के खिलाफ गालीगलौज, मारपीट करने और वर्दी फाडऩे, नेम प्लेट तोडऩे का अपराध दर्ज कराया है। इसी तर्क पर न्यायालय ने आरोपी को अग्रिम जमानत दी है।