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शिकंजा : स्कूलों को वापस करनी होगी बढ़ी फीस, 152 स्कूलों को पांच गुना अर्थदंड के साथ अनुमति

शिकंजा : स्कूलों को वापस करनी होगी बढ़ी फीस, 152 स्कूलों को पांच गुना अर्थदंड के साथ अनुमति

खंडवाJul 19, 2024 / 11:37 am

Rajesh Patel

स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किए आदेश, अधिक फीस वृद्धि करने वालों पर कार्रवाई जल्द

पांच गुना दंड के साथ जानकारी सबमिट की अनुमति

स्कूल शिक्षा विभाग की समय सीमा में पोर्टल पर फीस वृद्धि संरचना की जानकारी सबमिट नहीं करने वाले स्कूलों को पांच गुना अर्थ दंड लगाया है। यदि पोर्टल पर जानकारी नहीं दर्ज की तो वैधानिक कार्रवाई के साथ ही शासन से निर्धारित अर्थ दंड वसूल करेगा। शासन ने स्कूलों में निर्धारित सामान्य फीस और दर्ज बच्चों की संख्या के आधार पर पांच गुना दंड के साथ पोर्टल पर जानकारी सबमिट करने की अनुमति दी है।

401 में 249 ने दर्ज की पोर्टल पर जानकारी

शासन ने चालू शैक्षणिक सत्र में निजी स्कूलों को फीस वृद्धि, बीते दो शैक्षणिक सत्र की आडिट रिपोर्ट स्कूल शिक्षा विभाग के पोर्टल पर दर्ज करने के लिए 24 जून तक समय दिया था। दो बार तिथि बढ़ने के बाद भी शैक्षणिक सत्र 2023-24 401 में से 272 ने पोर्टल पर जानकारी दर्ज की है। जबकि 129 ने जानकारी पोर्टल पर सबमिट नहीं की। इसी तरह शैक्षणिक सत्र 2024-25 में 401 में 249 ने जानकारी पोर्टल पर दर्ज कर दी। शेष 152 निजी स्कूलों ने जानकारी नहीं दर्ज की है। शासन ने निर्धारित समय सीमा में पोर्टल पर जानकारी नहीं दर्ज करने वाले निजी स्कूलों को पांच गुना दंड के साथ सबमिट करने की अनुमति दी है। इसके बाद भी पोर्टल पर जानकारी सबमिट नहीं की तो शासन की गाइड लाइन के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

नौ स्कूल संचालकों पर कार्रवाई जल्द

बगैर प्रशासन को सूचना देने वाले मनमानी तरीके से फीस वृद्धि करने वाले नौ निजी स्कूलों पर जल्द कार्रवाई होगी। नोटिस के बाद जवाब आने लगे हैं। जवाब की सुनवाई जिला स्तरीय समिति कर रही है। तीन दिनों तक शहर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रक्रिया धीमी है। संभावना है कि पूर्णिमा के बाद जिम्मेदारों पर जवाबदेही तय की जाएगी।
यह है आदेश

स्कूल में बच्चों की दर्ज संख्या सामान्य शुल्क दंड के साथ शुल्क

नामांकन 2,000 से अधिक 5,000 25,000

नामांकन 1001-2,000 तक 3,000 15,000

नामांकन 501 से 1,000 तक 2,000 10,000
नामांकन 500 तक 1,000 5,000

वर्जन

शासन की गाइड लाइन के तहत पोर्टल पर जानकारी इंट्री नहीं करने वाले स्कूलों को सूचना जारी कर दी गई है। शासन ने समय सीमा में पोर्टल पर जानकारी सबमिट नहीं करने वाले निजी स्कूलों को बच्चों की दर्ज पांच गुना दंड के साथ इंट्री करने की अनुमति जारी की है।
पीएस सोलंकी, जिला शिक्षा अधिकारी

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