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कानपुर: सपा विधायक इरफान सोलंकी पर आज आने वाला फैसला टला, मामला हाई कोर्ट पहुंचा

सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ आज एमपी एमएलए कोर्ट का आदेश आना था। लेकिन अभियोजन पक्ष की लिखित मांग पर फैसले को लंबित कर दिया गया। अभियोजन पक्ष ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

कानपुरMar 06, 2024 / 08:03 pm

Narendra Awasthi

सपा विधायक इरफान सोलंकी पर आज आने वाला निर्णय टल गया

समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी (Irfan Solanki) को एमपी एमएलए कोर्ट से राहत मिल गई जब आज आने वाला फैसला डाल दिया गया मामला प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर किया। जिसका फैसला आने तक एमपी एमएलए कोर्ट का आदेश लंबित रहेगा। मामला चुनाव आचार संहिता उल्लंघन से जुड़ा है। 2017 में इरफान सोलंकी के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया था। दोनों पक्षों की तरफ से बहस पूरी होने के बाद अदालत में फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। जो आज आना था। अब अगली तारीख 14 मार्च दी गई है।

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सरकारी वकील भास्कर मिश्रा के अनुसार सीआरपीसी की धारा 311 में ट्रायल के दौरान अदालत ने गवाह को बुलाने की अनुमति नहीं दी थी। इस मामले की अपील खारिज हो गई। उपरोक्त मामले को लेकर हाई कोर्ट में 5 मार्च को याचिका दायर की गई है। सहायक अभियोजन अधिकारी चेतन स्वरूप त्रिपाठी ने अदालत को लिखित जानकारी दी कि एडीजे-11 ने 17 फरवरी की रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया है। इसके खिलाफ बीते 5 मार्च को हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इसलिए याचिका के निस्तारण होने तक इस मुकदमे की आगे की कार्रवाई से अभियोजन का हित प्रभावित होगा। उन्होंने अग्रिम कार्रवाई स्थगित करने की मांग की। ‌

इरफान सोलंकी के वकील ने बताया

आज की कार्रवाई के संबंध में सीसामऊ विधानसभा से सपा विधायक इरफान सोलंकी के वकील शिवाकांत दीक्षित के अनुसार अभियोजन पक्ष की तरफ से हाई कोर्ट में रेट याचिका दाखिल की गई है। जिसके कारण एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला को लंबित कर दिया है। अब हाई कोर्ट के निर्णय के बाद ही एमपी/एमएलए कोर्ट निर्णय देगी।

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