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कानपुर: सीसामऊ के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी का क्या होगा? हाई कोर्ट में दाखिल की गई याचिका

कोर्ट से सजा पाने के बाद इरफान सोलंकी को विधायकी के पद से हटा दिया गया था। वकील की तरफ से उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। जानते हैं याचिका में क्या मांग की गई है!

कानपुरJul 05, 2024 / 10:54 am

Narendra Awasthi

उत्तर प्रदेश के कानपुर में सपा विधायक की विधायकी समाप्त हो गई है। अदालत ने उन्हें 7 साल की सजा सुनाई है। जिनके ऊपर आगजनी, मारपीट, प्लाट हड़पने का मुकदमा चल रहा था। जिस पर एमपी-एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई थी। जिसमें इरफान सोलंकी, उनके भाई सहित पांच अन्य आरोपी शामिल है। हाई कोर्ट में इरफान सोलंकी की तरफ से याचिका दी गई है। जिस पर सुनवाई अगले हफ्ते होने की उम्मीद है।
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जाजमऊ थाना क्षेत्र की रहने वाली नाजिमा फातिमा ने पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, मोहम्मद शरीफ, शौकत पहलवान, इसराइल आटावाला सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने पांच के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। जिस पर अदालत ने उन्हें दोषी माना और 7 साल की सजा सुनाई। इसके साथ अर्थ दंड भी लगाया था।

अगले हफ्ते हो सकती है सुनवाई

हाई कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में सपा विधायक इरफान सोलंकी को दी गई सजा रद्द करने की मांग की गई है। एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश पर स्टे और जेल में बंद इरफान सोलंकी को रिहा करने जाने की मांग की गई है। सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल में बंद है

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