पूरे मामले को लेकर सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि रसूलाबाद क्षेत्र के गंभीरा गांव निवासी पंकज सिंह ने पुलिस में 26 अप्रैल 2010 को मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया था कि 25 अप्रैल को शाम ट्रैक्टर से गेहूं काटने को लेकर गांव के रहने वाले मुकेश उर्फ पिंकू व उसके चाचा राम बहादुर के बीच कहासुनी हुई थी। इसी बात को लेकर सुबह उसके चाचा पर मुकेश उर्फ पिंकू, उसके भाई मुनेन्द्र सिंह उर्फ नीरू व कन्नौज के इंदरगढ़ बेलामऊ सरैया गांव निवासी मुकेश के साले पवन सिंह व गगन सिंह ने लाठी डंडे से हमला कर दिया। वहीं बीच बचाव में आए पिता नरेंद्र सिंह पर भी हमला कर दिया। जिससे दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और उपचार के दौरान चाचा रामबहादुर की मौत हो गई थी। जिसके बाद पुलिस ने मामले में हत्या की धारा की बढ़ा कर सभी आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए था।
सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि पूरे मामले की सुनवाई अपर जिला जज प्रथम की कोर्ट में चल रही थी। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मुकेश उर्फ पिकू,मुनेन्द्र सिंह उर्फ नीरू,पवन सिंह व गगन सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस साथ ही सभी पर 10-10 हजार का अर्थदंड लगाया है।