प्रयागराज में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 15 अप्रैल शनिवार रात साढ़े दस बजे हत्या कर दी गई। पुलिस दोनों भाई को काल्विन हॉस्पिटल में मेडिकल के लिए लेकर आई थी। लेकिन रास्ते में ही 3 हमलावरों ने दोनों भाई को मौत के घाट उतार दिया।
प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर न बिगड़े इसलिए लागू है धारा 144
इस वजह से कानून व्यवस्था और उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू कर दिया गया। इस संबंध में जिलाधिकारी नेहा जैन ने आदेश दिए हैं। प्रयागराज में अतीक और अशरफ की हत्या के बाद पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर न बिगड़े, इसलिए सभी जिलों में धारा 144 लागू है।
इस वजह से कानून व्यवस्था और उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू कर दिया गया। इस संबंध में जिलाधिकारी नेहा जैन ने आदेश दिए हैं। प्रयागराज में अतीक और अशरफ की हत्या के बाद पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर न बिगड़े, इसलिए सभी जिलों में धारा 144 लागू है।
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जिले की शिवली तहसील स्थित मैथा इलाके में 17 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक हनुमंत कथा का आयोजन तय था, कथा कहने मध्यप्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री आ रहे थे। कार्यक्रम की तैयारियां 15 से 20 दिन पहले ही शुरू हो गई थीं। मैथा SDM ने कार्यक्रम को स्थगित करने का दिया आदेश
कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन से अनुमति भी मिल गई थी। लेकिन शनिवार रात को प्रयागराज में अतीक और अशरफ की हत्या के बाद प्रदेशभर में धारा 144 लागू कर दी गई। जिसके मद्देनजर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन को विशेष तौर पर आदेश जारी किया गया। धारा 144 लागू होने पर मैथा SDM ने कार्यक्रम को स्थगित करने का आदेश जारी कर दिया।
कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन से अनुमति भी मिल गई थी। लेकिन शनिवार रात को प्रयागराज में अतीक और अशरफ की हत्या के बाद प्रदेशभर में धारा 144 लागू कर दी गई। जिसके मद्देनजर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन को विशेष तौर पर आदेश जारी किया गया। धारा 144 लागू होने पर मैथा SDM ने कार्यक्रम को स्थगित करने का आदेश जारी कर दिया।