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पुलिस के अनुसार प्रार्थी व पीड़ित कृष्ण कुमार नुरेटी बताया कि मैं ग्राम बोटेचांग पंजियारपारा का रहने वाला हूं,हमारे गांव के प्राथमिक शाला स्कूल में चपरासी के पद पर कार्यरत हूं कि 29 जनवरी की रात्रि लगभग 09-10 बजे घर में परिवार सहित खाना खाकर घर के कमरा अंदर सोने चले गये थे, कमरा में पत् नी दिपेश्वरी नुरेटी, पुत्री कु. अर्चना नुरेटी, पुत्र अरूण नुरेटी सोए थें, कि रात्रि करीबन 11 बजे मेरे रिश्ता के चाचा कमलेश नुरेटी ग्राम बोटेचांग पंजियारपारा का रहने वाला है।
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हमारे घर में लगे दरवाजा को अपने हाथ में रखे कुल्हाड़ी से तोड़कर हमारे कमरा अंदर घुसकर तुम लोगों को आज जान से मार दूंगा बोलते हुए कुल्हाड़ी से बांया कान , पीछे गर्दन व पत् नी दिपेश्वरी नुरेटी के गर्दन के पीछे दाहिने कंधा के पास, बेटी अर्चना नुरेटी के दाहिना कान, बांया हाथ एवं पुत्र अरूण नुरेटी के बांया आंख, कान, गाल में ताबड़तोड़ हमला कर चारों लोगों पर प्राणघातक हमलाकर कमलेश नुरेटी हमारे कमरा से निकल कर बस्ती गली तरफ भाग गया। घटना को देखकर प्रार्थी की भाई बहू सुरजबत्ती नुरेटी ने परिवार व गांव वालों को बताई उसके बाद परिजन एवं गांव वाले आए और हम चारो लोगों को घायल अवस्था में देखकर 108 वाहन को बुलाकर चारों लोगों वाहन से ईलाज हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भानुप्रतापपुर में लाकर भर्ती कराया । जहां उनका इलाज जारी है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध धारा 307, 452 भादवि का पाए जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण के घटनास्थल का निरीक्षण किया गया हैं तथा प्रकरण से संबंधित घटना में उपयोग हुआ कुल्हाड़ी व अन्य वस्तुओं को जप्त किया गया हैं। आरोपी कमलेश नुरेटी पिता शंभूराम नुरेटी उम्र 35 वर्ष निवासी बोटेचांग ने पुरानी पारिवारिक रंजिश के कारण अपराध घटना कारित करना कबूल करने से आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।