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भाटी ने दलील दी कि याचिकाकर्ता ग्यारह साल से ज्यादा अवधि से जेल में है। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने आसाराम को पैरोल दिए जाने की सिफारिश की है, लेकिन जिला स्तरीय समिति ने उसकी अनदेखी की। जेल में याचिकाकर्ता का आचरण संतोषप्रद रहा है और उसकी उम्र को देखते हुए पैरोल पर बीस दिन के लिए रिहा किया जाना चाहिए। खंडपीठ ने अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल जोशी को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। इससे पहले भी जिला समिति ने आसाराम का पैरोल प्रार्थना पत्र नए नियमों के तहत खारिज किया था। हाईकोर्ट ने तब पुराने नियमों में नए सिरे से आसाराम के प्रार्थना पत्र पर विचार करने के निर्देश दिए थे।
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