जोधपुर

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य कोटे के तहत नीट (पीजी) दाखिले की अंतिम सूची पर लगाई रोक

Rajasthan High Court : राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य कोटे के NEET PG Course 2024 में प्रवेश को लेकर उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 5 दिसंबर निर्धारित की गई है।

जोधपुरNov 29, 2024 / 12:51 pm

Sanjay Kumar Srivastava

Rajasthan High Court : राजस्थान हाईकोर्ट ने नीट (पीजी) 2024 की अस्थायी राज्य मेरिट लिस्ट में हुई तकनीकी गलती को लेकर राज्य के काउंसलिंग बोर्ड को अगले आदेश तक राज्य कोटे के तहत चिकित्सा पीजी पाठ्यक्रमों में उम्मीदवारों के दाखिले की सूची को अंतिम रूप देने से रोक दिया है।

याचिकाकर्ताओं को अधिक अंक मिले थे…

न्यायाधीश दिनेश मेहता की एकल पीठ में 45 याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता कैलाश जांगिड़ तथा मोहनसिंह शेखावत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को अधिक अंक मिले थे। वे मेरिट लिस्ट में उच्च स्थान पर थे। लेकिन काउंसलिंग बोर्ड उन्हें कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों से नीचे रख रहा है। उन्होंने कहा कि 22 नवंबर, 2024 को जारी की गई अस्थायी राज्य मेरिट लिस्ट में तकनीकी या प्रक्रियागत त्रुटियां हैं। इसके कारण गलत उम्मीदवारों को दाखिला दिया जा रहा है।
यह भी पढ़ें
Rajasthan News : अगर नहीं किया ये काम तो, 30 नवंबर के बाद नहीं मिलेगा राशन और गैस सिलेंडर

याचिकाकर्ताओं के आरोपों में है आधार – हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने याचिका में दी गई जानकारी की पुष्टि करते हुए पाया कि याचिकाकर्ताओं के आरोपों में आधार है। पीठ ने काउंसलिंग बोर्ड को सात दिनों का समय दिया है ताकि वह मामले की जांच कर त्रुटियों को ठीक कर सकें। मामले की अगली सुनवाई 5 दिसंबर निर्धारित की गई है। और तब तक राज्य के काउंसलिंग बोर्ड को नीट (पीजी) कोर्स 2024 के उम्मीदवारों के दाखिले की अंतिम सूची जारी करने से रोका गया है।
यह भी पढ़ें : 4 दिसंबर को राजस्थान सरकार एक साथ लॉन्च करेगी पॉलिसियां

Hindi News / Jodhpur / राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य कोटे के तहत नीट (पीजी) दाखिले की अंतिम सूची पर लगाई रोक

Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.