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भाजपा विधायक दीप्ति माहेश्वरी के निर्वाचन को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती, समन जारी

BJP MLA Deepti Maheshwari : राजसमंद से भाजपा विधायक दीप्ति माहेश्वरी के निर्वाचन को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों को समन जारी किए हैं।

जोधपुरAug 02, 2024 / 02:06 pm

Sanjay Kumar Srivastava

भाजपा विधायक दीप्ति माहेश्वरी के निर्वाचन को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती

BJP MLA Deepti Maheshwari : राजसमंद से भाजपा विधायक दीप्ति माहेश्वरी के निर्वाचन को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। न्यायाधीश विनित कुमार माथुर की एकल पीठ में याचिकाकर्ता जितेंद्र कुमार ने पैरवी करते हुए कहा कि जब राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने चुनाव लड़ा था, तब उनके पास दो मतदाता परिचय पत्र थे। एक परिचय पत्र उदयपुर का था, जबकि दूसरा राजसमंद का था। नामांकन जांच के दौरान आपत्ति पेश करने के बावजूद रिटर्निंग अधिकारी ने विधिसम्मत कदम नहीं उठाया। कोर्ट ने प्रतिवादियों को समन जारी किए हैं।

एक व्यक्ति के पास दो वोटर कार्ड कैसे?

राजस्थान हाईकोर्ट ने राजसमंद की भाजपा विधायक दीप्ति माहेश्वरी को विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर समन जारी किया है। इसमें विधायक से 20 सितंबर को जवाब तलब किया जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट में राजसमंद की भाजपा विधायक दीप्ति माहेश्वरी पर आरोप है कि विधानसभा चुनाव 2023 में नामांकन के वक्त उन्होंने राजसमंद का वोटर कार्ड पेश किया। इससे पूर्व तत्कालीन राजसमंद की विधायक और उनकी मां किरण माहेश्वरी की मौत के बाद राजसमंद में 2021 में हुए उपचुनाव में दीप्ति माहेश्वरी ने उदयपुर का वोटर कार्ड नामांकन में पेश किया था। इस पर याचिकाकर्ता ने सवाल पूछा है कि एक व्यक्ति दो-दो वोटर आई कार्ड कैसे बनवा सकता है?
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चुनाव निरस्त किया जाए

हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता एडवोकेट जितेंद्र कुमार खटीक ने कहा कि विधायक ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया है। उन्होंने उपचुनाव 2021 में उदयपुर का वोटर कार्ड और विधानसभा चुनाव 2023 में राजसमंद का वोटर आईडी कार्ड लगाया। यह अपराध के श्रेणी में आता है। इसलिए इस चुनाव को निरस्त किया जाना चाहिए।
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