यह निर्देश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल तथा न्यायमूर्ति एसडी सिंह की खंडपीठ ने राज्य की विशेष अपील निस्तारित करते हुए दिया है। कोर्ट ने यह निर्देश दोनों पक्षों के बीच हुये ऑनलाइन काउंसलिंग को लेकर हुई सहमति के आधार पर दिया। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज ने भर्ती परीक्षा ली थी और परिणाम घोषित किये थे।
काउंसलिंग के दौरान राज्य सरकार ने इसे ऑनलाइन कराने पर रोक लगा दी थी। जिसे कोर्ट में चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय की एकलपीठ ने पहले याचिका स्वीकार करते हुए सरकारी आदेश रद्द कर दिया था। इस पर राज्य सरकार ने खंडपीठ में चुनौती दी थी।