चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने 22 मार्च 2024 को विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव को निर्देश दिए थे कि उनकी बिना स्वीकृति के कर्मियों को स्थानांतरण, पदस्थापन, एपीओ, प्रतिनियुक्ति, कार्य व्यवस्था, रिलोकेशन, अतिरिक्त चार्ज व डीडीओ पावर दिए जाने जैसे आदेश जारी नहीं किए जाएं।
झुंझुनू•Nov 30, 2024 / 12:58 pm•
Jitendra
Hindi News / Jhunjhunu / चिकित्सा मंत्री के आदेश दरकिनार कर किया चिकित्सक को एपीओ