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झुंझुनू

चिकित्सा मंत्री के आदेश दरकिनार कर किया चिकित्सक को एपीओ

चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने 22 मार्च 2024 को विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव को निर्देश दिए थे कि उनकी बिना स्वीकृति के कर्मियों को स्थानांतरण, पदस्थापन, एपीओ, प्रतिनियुक्ति, कार्य व्यवस्था, रिलोकेशन, अतिरिक्त चार्ज व डीडीओ पावर दिए जाने जैसे आदेश जारी नहीं किए जाएं।

झुंझुनूNov 30, 2024 / 12:58 pm

Jitendra

The orders of the medical minister were not obeyed
चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर को जानकारी दिए बिना ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जिले की एक चिकित्सक को एपीओ कर दिया। जबकि चिकित्सा मंत्री का स्पष्ट आदेश है कि उनकी बिना स्वीकृति के किसी को भी एपीओ नहीं किया जाए। इसके बावजूद सीएमएचओ ने बुधवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुमावास की चिकित्सा प्रभारी डॉ. पूजा माठ को एपीओ कर दिया। इसमें उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने व ग्रामीणों की शिकायत के आधार पर डॉ. माठ को एपीओ किया जाना बताया गया था। एपीओ कर उनका मुख्यालय निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर किया गया था। अब सीएमएचओ को चिकित्सा मंत्री के आदेश याद आए तो उन्होंने शुक्रवार को संशोधन आदेश निकालते हुए डॉ. माठ का मुख्यालय जयपुर के स्थान पर सीएमएचओ कार्यालय झुंझुनूं किया है। इस संबंध में सीएमएचओ डॉ. दयानंद सिंह का कहना है कि उन्हें पहले आदेशों की जानकारी नहीं थी। अब डॉ. माठ का मुख्यालय बदल कर उच्चाधिकारियों से मार्गदर्शन मांगा गया है।

यह है चिकित्सा मंत्री के आदेश

चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने 22 मार्च 2024 को विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव को निर्देश दिए थे कि उनकी बिना स्वीकृति के कर्मियों को स्थानांतरण, पदस्थापन, एपीओ, प्रतिनियुक्ति, कार्य व्यवस्था, रिलोकेशन, अतिरिक्त चार्ज व डीडीओ पावर दिए जाने जैसे आदेश जारी नहीं किए जाएं।

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