मृतक ऋण योजना लागू की है उप्र सहकारी ग्राम विकास बैंक (भूमि विकास बैंक) द्वारा किसानों को कृषि उपकरण या कृषि सम्बन्धी अन्य कार्यों के लिए ऋण दिया जाता है। बैंक के शाखा प्रबंधक कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि शासन ने मृतक ऋण योजना लागू की है, जिसमें मृतक बकायादार के वारिस को उनके परिजनों द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज में छूट का प्रावधान किया गया है। इसे तीन श्रेणियों में बांटा गया है।
75 प्रतिशत तक मिल रही छूट 31 मार्च 2003 से पहले लिए गए ऋण पर शत प्रतिशत, 1 अप्रैल 2003 से 31 मार्च 2013 तक लिए गए ऋण पर 75 प्रतिशत एवं 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2023 तक लिए ऋण पर 50 प्रतिशत ब्याज पर छूट दी जाएगी। छूट के बाद बकाया राशि जमा कर किसान के वारिस खाता बन्द कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि मृतक ऋण मोचन योजना के अलावा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के किसानों को 6 प्रतिशत सालाना ब्याज पर ऋण दिया जा रहा है।