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खुशखबरी: 2 अक्टूबर को सरकार इन परिवारों को देगी भूमि आवंटन के पट्टे, विभाग के आदेश जारी

Rajasthan News: राज्य सरकार सभी ग्राम पंचायतों में 2 अक्टूबर को इन परिवारों को रियायती दरों पर भूमि पट्टा जारी करेगी। इसके लिए पंचायती राज विभाग ने सभी जिला परिषद् के मुय कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) को सर्कुलर भेज कर ग्राम पंचायतों में आबादी भूमि चिह्रित करने के निर्देश दिए है।

झालावाड़Sep 06, 2024 / 04:27 pm

Akshita Deora

Good News: प्रदेश में पंचायत चुनाव ये पहले लाखों की संख्या में निवास कर रहे घुमंतु और अर्धघुमंतु परिवारों को साधने की कोशिश राज्य सरकार ने शुरू कर दी है। राज्य सरकार सभी ग्राम पंचायतों में 2 अक्टूबर को इन परिवारों को रियायती दरों पर भूमि पट्टा जारी करेगी। इसके लिए पंचायती राज विभाग ने सभी जिला परिषद् के मुय कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) को सर्कुलर भेज कर ग्राम पंचायतों में आबादी भूमि चिह्रित करने के निर्देश दिए है। महानरेगा अधिशासी अभियंता राजेन्द्र कुमार निमेष ने बताया कि इन परिवारों को अधिकतम 300 वर्ग गज तक की भूमि रियायती दरों पर दी जाएगी। सभी ग्राम पंचायतों को घुमंतु और अर्धघुमंतु भूमिहीन परिवारों के विभाग ने हर ग्राम पंचायत में 5 सितंबर तक आवेदन लेने की समय सीमा तय की है। 7 सितंबर तक आवेदनों का ब्योरा पंचायती राज विभाग को भेजना होगा।
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2 अक्टूबर को जारी किए जाएंगे पट्टे


विभाग के सर्कुलर के मुताबिक गुरुवार तक सभी गांवों में आबादी भूमि चिह्रित करनी होगी। ये काम विकास अधिकारी की देखरेख में होगा। जिस ग्राम पंचायत में आबादी भूमि नहीं है, वहां विकास अधिकारी नई आबादी भूमि का प्रस्ताव तैयार कर विभाग को भिजवाएंगे। भूमि आवंटन के लिए 5 सितंबर तक आवेदन लिए जाएंगे। छह सितंबर से 25 सितंबर के बीच सभी ग्राम पंचायतों की बैठक में भूमि आवंटन का प्रस्ताव पारित किया जाएगा और उसके बाद 2 अक्टूबर को प्रदेश के सभी जिलों में होने वाली ग्राम सभाओं में इन परिवारों को भूमि आवंटन के पट्टे जारी किए जाएंगे।

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